घर-बाइक, गाय, मुर्गी पालने वाले क्या राशनकार्ड के हकदार नहीं होंगे? सरकार ने बताया क्या है सच!

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यूपी में अगर घर और बाइक है तो क्या सरेंडर करना होगा राशन कार्ड? क्या कई लोगों के राशन कार्ड सस्पेंड होने वाले हैं? क्या आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करना है? और नहीं किया और फिर वेरिफिकेशन में अगर आप अपात्र पाए गए तो राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा और आपसे राशन वसूला जाएगा? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों यूपी की जनता को परेशान कर रहे हैं। क्यूंकि यूपी में बीते कई दिनों से राशन कार्ड सरेंडर और सस्पेंड होने की चर्चाएं तेज हैं। 

ऐसे में रिकवरी को लेकर चल रही खबरों पर योगी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी सरकार ने इन अफवाहों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। रविवार को यूपी सरकार ने यह स्पष्ट किया कि प्रदेश में राशनकार्ड सरेंडर करने या उनके निरस्तीकरण के संबंध में चल रही खबरे अफवाह है, जनता उन पर ध्यान ना दे। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। 

सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर की खबरों को बताया फर्जी!

यूपी में राशन कार्ड के सरेंडर और रिकवरी को लेकर चल रही खबरों पर योगी सरकार ने खबरों का खंडन करते हुए फर्जी करार दिया। यूपी के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड का वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो समय आने पर की जाती है। उन्होंने इस मामले में चल रही खबरों को भ्रमित करने वाला और आधारहीन बताया।

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Image Source: PTI

खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड (ration card) के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 8 साल पुराने नियम ही लागू हैं। वर्तमान में इन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो लोग भी पात्र हैं, उनके राशन कार्ड रद्द नहीं होंगे और ना ही उन्हें इसको सरेंडर करना होगा। सभी पात्र राशनकार्ड धारकों को राशन मिलेगा।

राशन कार्ड को लेकर चल रही अफबाहे क्या है?

सोशल मीडिया पर राशन कार्ड निरस्त होने को लेकर इस तरह की खबरें चल रही थीं कि जिन लोगों के पास सरकारी योजना के तहत पक्का घर, बाइक, गाय पालन का काम, मुर्गी पालन का काम, बिजली कनेक्शन, शस्त्र लाइसेंस वगैरह है, वह राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे। 

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Image Source: Social Media

यूपी में सरकारी योजना के अन्तर्गत आवंटित मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गोपालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित किया जा सकता है। 

इसके अलावा खबरें ये भी थीं कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये से कम की सालाना आय पाने वाले लोग ही राशन कार्ड के पात्र हैं। ऐसा नहीं होने पर राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और अपात्र लोगों से राशन वसूला जाएगा।


आपको बता दे, ये खबर इतनी फैल गई कि सरकार को खुद फैक्ट चेक करना पड़ा। जिसके बाद यूपी सरकार ने ट्वीट कर सभी खबरों का खंडन किया। और जनता से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना देने को कहा गया। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड सरेंडर करने या उनको निरस्त करने के लिए सरकार ने कोई नया आदेश नहीं दिया है। 

राशन कार्ड के लिए कौन हक़दार कौन नहीं?

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Image Source: Social Media

अब सरकार ने बताया है कि राशन कार्ड के लिए कौन हकदार है और कौन नहीं।  उसके मुताबिक इसके लिए 7 अक्टूबर, 2014 को जारी किया गया आदेश ही लागू है। इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। सरल भाषा में समझिए तो अगर आपके पास राशन कार्ड पहले से है या आप पात्र लिस्ट में आते है तो आप पर पुराने नियम ही लागू होंगे, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से आपके राशन कार्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ने बाला है।