आर्यन खान ड्रग्स केस: पढ़िए, कोर्ट की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ?

ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 8 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके पहले एनसीबी ने मामले में आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने की मांग की थीl हालांकि कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया हैl इसके पहले एनसीबी ने मामले में आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने की मांग की थीl
लेकिन अदालत ने कहा कि NCB को जांच के लिए काफी मौका और समय दिया जा चुका है, इसलिए अब इन्हें न्यायिक हिसारत में भेजा जा रहा है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान ने तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी लेकिन अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे होगी।
आज क्या क्या हुआ कोर्ट में?

फिलहाल आर्यन पांच दिनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कस्टडी में हैं। पिछली सुनवाई 4 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें आर्यन की एनसीबी कस्टडी 3 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी गयी थी। गुरुवार की रात भी आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपियों की रात एनसीबी के दफ्तर में कटेगी क्योंकि रात में जेल में नए आरोपियों को नहीं लिया जाता हैl
आजतक की एक खबर अनुसार, कोर्ट की सुनवाई के दौरान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी वहीं मौजूद थी। पूजा लगातार रो रही थीं। आर्यन की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी।
कोर्ट में आर्यन खान की दलील
इस केस में नए अपडेट्स को देखें तो कोर्ट में आर्यन ने क्रूज की रात क्या हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आर्यन के वकील ने उनकी ओर से कहा:-
"मैं क्रूज टर्मिनल पहुंचा, जहां अरबाज भी था। मैं उन्हें जानता था तो हम दोनों ही शिप की ओर एक साथ बढ़े। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मैं ड्रग्स कैरी कर रहा हूं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मेरे बैग की तलाशी ली, इसके बाद मुझे चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मेरा फोन लिया और मुझे एनसीबी ऑफिस में लेकर गए। करीब रात डेढ़ या दो बजे मुझे वकील से मिलने की इजाजत मिली।"
'मुझे हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए? मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं मिली। मेरे बैग में कुछ नहीं मिला। मेरे पास से कुछ नहीं मिला। मैंने अपने फोन में कोई छेड़छाड़ नहीं की। जब एनसीबी अब तक किसी साजिश से पर्दा नहीं उठा पाई है तो अब आगे क्या करेगी?'
मुझे किसी भी वक्त बुला सकते हैं। मैं पहले दिन से यहां हूं। कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पिछले सात दिन में एनसीबी को साजिश से पर्दा उठाने वाली कोई जानकारी नहीं मिली। मैं अरबाज के साथ अपनी दोस्ती नहीं नकार रहा हूं लेकिन मेरा इस पूरे मामले से कोई लेनादेना नहीं है। वे मुझसे अचित के सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। मैं अपनी चैट दोबारा नहीं देख सकता क्योंकि चैट उनके पास है।

मेरा एक दोस्त है प्रतीक गाबा। उसने मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाया, जो आयोजकों से जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि मुझे बतौर वीवीआईपी बुलाया जाएगा। वीआईपी सुइट मिलेगा। क्रूज पर थोड़ा रंग चढ़ेगा, इसी मकसद से मैं वहां गया। मुझे संभवत: बुलाया भी इसलिए गया था ताकि क्रूज पर बॉलीवुड का थोड़ा ग्लैमर भी दिखे। क्रूज पर 1,300 लोग थे, लेकिन 17 लोग ही गिरफ्तार हुए।
मुझे दोबारा हिरासत में भेजे जाने का यह आधार नहीं हो सकता कि मुझे किसी के सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। अब उन लोगों ने क्रूज के आयोजकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब यह साजिश रची जाएगी कि क्या मेरा जहाज पर मौजूद बाकी लोगों से कुछ लेनादेना है?
एनसीबी की कोर्ट में दलील

आर्यन खान समेत 7 लोगों की हिरासत की मांग करते हुए एनसीबी ने अदालत को बताया कि वह अभी भी छापेमारी कर रही है और इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। लेकिन अदालत ने एनसीबी को आर्यन की रिमांड न देकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सुनवाई में एनसीबी की तरफ से दावा किया गया था कि आर्यन के फोन से पिक्चर्स चैट के रूप में कई लिंक्स मिले हैं, जो इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं। एनसीबी ने कहा था- चैट्स में कई कोड नेम भी पाए गए हैं और उसका पता लगाने के लिए कस्टडी की जरूरत होगी। सबका सामना करना पड़ता है।