आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं! तो अब यह बड़ा कदम उठाने के मूड में है NCB

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aryan khan

आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एनसीबी ने कहा कि एनसीबी अधिकारी विचार कर रहे हैं कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्यन खान की जमानत के खिलाफ अपील दायर करना चाहते हैं। फिलहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत आदेश की जांच के बाद एनसीबी अब कानूनी राय ले रहा है। 

दरअसल, दो अक्टूबर को क्रूज से पकड़े गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। हालांकि तब अदालत ने सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन ही सुनाया था। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। 

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और अब समाच एजेंसी एएनआई के मुताबिक NCB के बड़े अधिकारी इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कानूनी राय ले रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 

14 शर्तो के साथ आर्यन को मिली थी जमानत 

उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार आर्यन ने एनडीपीएस अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा किया था। साथ ही उन्हें विशेष अदालत से अनुमति लिए बिना भारत छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। 

आर्यन के खिलाफ नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट को सबूत 

अदालत की ओर से जारी डिटेल्ड जजमेंट में कहा गया था कि आर्यन खान के खिलाफ NCB के पास कोई सबूत ही नहीं था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि आर्यन खान ने दूसरे अभियुक्तों के साथ मिलकर ड्रग सेवन के लिए कोई साजिश रचाई हो, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। आर्यन खान की वॉट्सऐप चैट को भी कोई खास सबूत नहीं मान सकते।

हाईकोर्ट ने कहा, 'कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए।' हाईकोर्ट ने कहा है कि एनसीबी ने जो सामग्री पेश की है, उससे आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता।

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हाईकोर्ट ने बताया है कि सारे अभियुक्तों के बीच कोई सहमति बनी थी और इससे पहले उन्होंने साथ मिलकर यह साजिश रचाई थी, यह साबित करने के लिए कोई सबूत होने चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है।

चौदह पेज के आदेश में कहा गया, ऐसा कोई भी सकारात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है जो अदालत को इस बात पर राजी कर सके कि समान मंशा वाले सभी आरोपी गैरकानूनी कृत्य करने के लिए राजी हो गए। अदालत ने एनसीबी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सभी आरोपियों के मामलों पर विचार साथ में होना चाहिए।


आदेश में कहा गया कि तीनों ने पहले ही लगभग 25 दिन कैद में काट लिए हैं और अभियोजन ने अभी तक उनकी चिकित्सीय जांच तक नहीं कराई है ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने मादक पदार्थ का सेवन किया था कि नहीं। 

आर्यन के पास से कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है और इस तथ्य पर कोई विवाद भी नहीं है। मर्चेंट और धमेचा के पास से मादक पदार्थ पाया गया, जिसकी मात्रा बेहद कम थी। हाईकोर्ट ने साफ बताया है कि साथ-साथ ट्रैवल किया हो, इस बात को साजिश रचने का आधार नहीं मान सकते। 

NCB के सामने आर्यन खान की पेशी

19 नवंबर को आर्यन खान NCB के अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। इस मामले में आर्यन की ये तीसरी साप्ताहिक पेशी थी। एनसीबी कार्यालय में पेश होने के बाद आर्यन दिल्ली से आए एजेंसी के विशेष जांच दल के सामने भी पेश हुए थे जो अब इस मामले की जांच कर रहा है।