आर्यन खान बेगुनाह! हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद NCB पर भड़के सेलेब क्या बोले?

क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पास कोई सबूत ही नहीं था। ऐसा हम नहीं बल्कि जमानत के ऑर्डर की डिटेल कॉपी कोर्ट में कह रही है, इससे पता चलता है कि एनसीबी के पास आर्यन खान, मुनमुन धमेता और अरबाज मर्चेंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और अब आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है।
कोर्ट ने जमानत देने का कारण बताया है। कहा है कि इन तीनों के खिलाफ ड्रग्स मामले में कोई पॉजिटिव सबूत नहीं मिला है। साथ ही कोर्ट ने बताया कि आर्यन खान के वॉट्सऐप चैट में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है, जिससे पता चलता हो कि इन तीनों के बीच कोई साजिश रची जा रही थी। इस बारे में हाईकोर्ट ने कहा:-
'कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए।' आगे कहा गया है, 'अदालत इस बात के प्रति सेंसेटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए, जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके।'
हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भड़के सेलेब!
अब शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई सबूत ना मिलने पर आर्यन का बेल ऑर्डर रिलीज करते हुए बताया है कि वो इस साजिश का हिस्सा नहीं थे, जिसके बाद अब संजय गुप्ता, राम गोपाल वर्मा और केआरके समेत कई सेलेब्स ने परिवार के लिए आवाज उठाई है। हाल ही में फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक न्यूज शेयर की है जिसमें लिखा है:-
"तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान बेगुनाह है। लेकिन जो आर्यन खान और उनके परिवार ने सहा उसका हर्जाना कौन भरेगा।"
So Aryan Khan is and was innocent says Bombay High Court.
— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) November 20, 2021
Who compensates for what he went through, his family went through. https://t.co/LWNzbR7riB
दूसरे ट्वीट में संजय ने लिखा, आज सुबह हर अखबार में यही हैडलाइन है। क्या न्यूज चैनल भी उसी तरह से इसे दर्शाएंगे जिस तरह उन्होंने आर्यन पर बेबुनियाद और गलत इल्जाम लगाए थे।
Headlines in all newspapers today.
— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) November 21, 2021
Now can the news channels also amplify Aryan Khan’s innocence the way they did the false and baseless allegations… pic.twitter.com/k8CyGqy0AF
राम गोपाल वर्मा ने मीडिया को घेरा
Now that Bombay high court declared Aryan Khan was needlessly locked up for 30 days,question is whether the media which relentlessly exploited it for a full 30 days will now cover NCB ‘s mistake for the next 30 days .My guess is they won’t do it beyond 1 day
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 21, 2021
फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद लिखा है, कोर्ट ने कहा है कि आर्यन को बेवजह 30 दिनों तक जेल में रखा गया है, अब सवाल ये है कि क्या मीडिया एनसीबी की गलती को भी 30 दिनों तक दिखाएगी। मुझे लगता है कि शायद एक दिन से ज्यादा नहीं होगा।
Aryan khan declared innocent by Bombay High Court. So now who is responsible for 26 days which he did spend in Jail. https://t.co/as0IsnqX83 via @YouTube
— KRK (@kamaalrkhan) November 21, 2021
कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने लिखा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को बेकसूर करार कर दिया है, लेकिन वो जो 26 दिनों तक जेल में रहा है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
आर्यन खान ने नहीं की साजिश
ऑर्डर के मुताबिक, आवेदक/आरोपी न. 1 (आर्यन खान) के फोन की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, जो इस बात का इशारा करे कि आवेदकों 2. और 3. (अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा) इस अपराध को करने की साजिश कर रहे थे।
इस मामले में मुश्किल से ही कोई सकारात्मक सबूत है जो बताता है कि तीनों मिलकर इस अपराध को करना चाहते थे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा कि तीनों का मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ था। जिससे पता चले कि उन्होंने सही में उसी समय ड्रग्स लिये थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में ये भी कहा है कि NCB, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है।
NCB की थ्योरी की बॉम्बे हाईकोर्ट ने उड़ाई धज्जियां!
एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी थी कि आरोपियों ने इस बात को कुबूल किया है कि उन्होंने ड्रग्स लिया था। इस बात को साफ करते हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि एनसीबी ने जो सामग्री पेश की है, उससे आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। हाईकोर्ट ने बताया है कि सारे अभियुक्तों के बीच कोई सहमति बनी थी और इससे पहले उन्होंने साथ मिलकर यह साजिश रचाई थी, यह साबित करने के लिए कोई सबूत होने चाहिए।
कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि आवेदक क्रूज से ट्रेवल कर रहे थे, सिर्फ इस बात का हवाला देकर उन पर सेक्शन 29 नहीं लगाया जा सकता। अंत में कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है कि यह कहना मुश्किल है कि आवेदकों किसी भी तरह के ड्रग्स रखने के आरोपी है। हाईकोर्ट ने साफ बताया है कि साथ-साथ ट्रैवल किया हो, इस बात को साजिश रचने का आधार नहीं मान सकते।
2 अक्टूबर को लिया था हिरासत में
बता दें कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिएल क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी के बाद ड्रग्स लेने और खरीद-फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों हिरासत में लिया था। जिसके बाद काफी लंबी जद्दोहद चली आर्यन की जमानत के लिए, और अंत में हाई कोर्ट ने 14 शर्ते लगाते हुए आर्यन को जमानत दे दी।
आर्यन खान की ज़मानती एक्ट्रेस जूही चावला बनी। उन्होंने 29 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होकर तमाम ज़रूरी कार्रवाई पूरी की थी। बेल पेपर्स पर साइन भी किए थे। 14 शर्तों में एक शर्त ये भी है कि आर्यन भविष्य में ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेंगे।