फिर अधूरी रह गई शाहरुख-गौरी की 'मन्‍नत', जज साहब के इन दो शब्‍दों ने बदल दी पूरी कहानी

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aryan khan bail rejected

आर्यन खान की रिहाई को लेकर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) का इंतजार लंबा होता जा रहा है। शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) जेल में बंद हैं, और कल मुंबई सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद आर्यन के बाहर निकलने का रास्ता फ़िलहाल कुछ दिन और टल गया। 

आपको बता दे, बुधवार को जज वीवी पाटिल ने दोपहर बाद करीब 2:45 बजे इस ममाले में अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 14 अक्‍टूबर को मामले में दो पक्षों की जिरह पूरी हो गई थी और जज ने अपना फैसला सुरक्ष‍ित रख लिया था, सभी को उम्मीद थी कि फैसला आर्यन के हक में आएगा और आर्यन जेल से बाहर होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

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दिलचस्‍प बात यह भी रही कि 5 दिन से अध‍िक वक्‍त लेने के बाद जज वीवी पाटिल ने कोर्टरूम में आकर सिर्फ 'दो शब्‍द' कहे और इन दो शब्‍दों ने शाहरुख-गौरी की 'मन्‍नत' को चकनाचूर कर दिया।

जज के इन दो शब्‍दों ने बदल दी पूरी सूरत!

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Image Source: India Today

तय समय के अनुसार, लगभग 11 बजे जज वीवी पाटिल कोर्ट रूम पहुंचे, थोड़े ही समय बाद कोर्टरूम में आर्यन और एनसीबी के बकील मौजूद हो गए। जज वीवी पाटिल ने आने के साथ ही रूटीन मैटर्स की सुनवाई शुरू की,  बताया गया कि आर्यन खान की जमानत का मामला 22वें नंबर पर लिस्‍टेड हैं। जिसकी बजह से सुनबाई के लिए इंतजार करना पड़ा। 

दोपहर 12 बजे तक कोर्ट में लिस्‍टेड 14 मामलों का निपटारा हो चुका था। बताया गया कि आर्यन खान केस पर दोपहर लंच के बाद 2:45 बजे फैसला सुनाया जाएगा। और इसी बीच लंच ब्रेक हो गया। 

लंच ब्रेक ख़त्म हुआ और पुनः जज साहब और बकील लोग कोर्ट रूम में एकत्रित हुए। करीब 2:45 बजे जज वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ दो शब्‍दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्‍होंने सिर्फ दो शब्‍द कहें- बेल रिजेक्‍टेड। जज सिर्फ इतना कहकर वहां से चले गए। 

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Image Source: Social media

कोर्टरूम के अंदर जज के इन दो शब्‍दों से गहमागहमी बढ़ गई। पूजा ददलानी ने फोन पर शाहरुख और गौरी को तत्‍काल खबर दी। जाहिर तौर पर जज वीवी पाटिल के इन दो शब्‍दों ने 17 दिनों की उस 'मन्‍नत' को चकनाचूर कर दिया है, जो शाहरुख-गौरी ऊपरवाले से लगातार मांग रहे हैं।

अब जमानत के लिए हाई कोर्ट जायेंगे आर्यन खान 

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मीडिया खबरों के अनुसार, सेशन कोर्ट से लगातार रिजेक्ट होती जमानत के बाद आर्यन खान के बकील बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। जिसका मतलब है कि आर्यन को अभी 26 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनबाई 

वहीं, ऑर्थर रोड जेल प्रशासन ने बताया है कि आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को आज हाईकोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। बल्कि सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में पेश किया जाएगा। 

पहचान: कैदी नंबर-956, पता: आर्थर रोड जेल

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बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट सहित अन्य आरोपियों को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा गया है। जहां आर्यन की पहचान कैदी नंबर- 956 है। इस मामले में आर्यन के साथ 8 लोगों को ग‍िरफ्तार किया गया, जबकि अब तक इस मामले में 20 से अध‍िक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आर्यन को पहले 3 दिनों तक एनसीबी की कस्‍टडी में रखा गया था, जिसके बाद मजिस्‍ट्रेट कोर्ट ने उन्‍हें 14 दिनों की न्‍याय‍िक हिरासत में भेज दिया।