आर्यन खान जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन माननी होंगी कोर्ट की ये 14 शर्तें...बरना बुरे फंसेंगे!

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बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। आर्यन खान को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शाहरुख खान की अभिनेता-मित्र जूही चावला उनके 23 वर्षीय बेटे के लिए जमानतदार के रूप में खड़ी थीं। जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत ने तीनों अभ‍ियुक्‍तों की जमानत के साथ 14 शर्तें भी जोड़ी हैं। क्या है बो शर्ते? आइये जानते है। (Image source: The Indian Express)

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इन 7 शर्तों पर मिली जमानत

  1. आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे।
  2. सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
  3. अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे।
  4. मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे।
  5. कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
  6. जब भी जरूरत होगी NCB को कोऑपरेट करेंगे।
  7. इनमें से किसी भी शर्त का वॉयलेशन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी।

यंहा समझिये शर्तो का विस्तार 

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हर आवेदक/अभियुक्त को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन खान और उनके दो सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, जिन्हें भी जमानत दी गई थी, को समान राशि की एक या दो जमानत के साथ एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जो एनडीपीएस ऐक्‍टर के ख‍िलाफ है और जिसके आधार पर सीआर के तहत उनके ख‍िलाफ अपराधों के लिए मामला दर्ज है। 

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इस मामले में किसी भी सह-आरोपी या किसी ऐसी व्‍यक्‍त‍ि के साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखेंगे, जो सीधे तौर पर परोक्ष रूप से इस तरह की गतिविध‍ियों में शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे।

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विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। अदालत ने कहा कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा।

आवेदक/अभ‍ियुक्‍त बिना NDPS स्‍पेशल जज के आदेश के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यदि आवेदक/अभ‍ियुक्‍त को ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना है, तो उन्‍हें पहले केस के जांच अध‍िकारी को इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही जहां जा रहे हैं, उसकी पूरी योजना अध‍िकारी को सौंपनी होगी।

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केस से जुड़ी कोर्ट की हर कार्यवाही में शामिल होना होगा। जब तक कि कोई खास कारण न हो, छूट नहीं मिलेगी। जांच में सहयोग करना होगा। जबकि भी उन्‍हें NCB का समन भेजा जाता है, पेश होना होगा।

NCB ने जमानत का विरोध किया

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बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB का पक्ष रखा। उन्होंने आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कॉन्टैक्ट में रहे हैं।