जमानत के बाद पहली बार NCB दफ्तर "हाजिरी" लगाने पहुंचे आर्यन खान

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सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी मशक्कत के बाद 28 अक्टूबर को ड्रग्स केस में जमानत मिली थी। आर्यन खान को 14 शर्तों पर बेल मिली थी। इनमें से एक शर्त ये थी कि आर्यन खान को हर शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। इसी सिलसिले में बीते शुक्रवार को आर्यन खान ने NCB के दफ्तर पहुंचकर हाजिरी लगाई। 

अपने घर मन्नत से एनीसीबी दफ्तर जाते हुए आर्यन खान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वे सफेद कलर की रेंज रोवर कार में घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकले। आर्यन के साथ उनके बॉडीगॉर्ड रवि सिंह भी मौजूद रहे। आर्यन दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर पहुंचे थे और 1.30 बजे वहां से बाहर निकले। आर्यन के वकील आधे घंटे पहले ही NCB दफ्तर पहुंच गए थे।

हर शुक्रवार लगानी होगी हाजिरी 

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मीडिया खबरों के अनुसार, इस दौरान NCB के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में अपने वकील के साथ आर्यन खान ने NCB की डायरी में अपनी अटेंडेंस लगाई। आर्यन खान जेल से रिहा होने के बाद शुक्रवार को पहली बार एनसीबी दफ्तर गए हैं। अभी जब तक बह जमानत पर बाहर रहेंगे इसी तरह उन्हें अपनी हाजिरी लगाते रहना होगा। क्यूंकि यह अदालत द्वारा लगाई गई 14 शर्तो में से एक है। 

आर्यन से किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई। आर्यन के निकलते ही मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट NCB ऑफिस पहुंचे। वे करीब 3.30 बजे वहां से निकले। बता दे कि आर्यन खान 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे।

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आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए उनके पिता शाहरुख खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। आर्यन खान जब जेल में थे तब शाहरुख खान और गौरी खान के लिए एक-एक पल काटना बेहद मुश्किल हो गया था। करीबन 28 दिनों के बाद बेटे को घर पाकर वे काफी खुश हुए। 

ये है वो 14 शर्तें, जो आर्यन को पूरी करनी हैं

  1. आर्यन की ओर से 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड जमा करना था, जो उन्होंने कर दिया।
  2. कम से कम एक या ज्यादा जमानती देने थे, यह भी हो चुका।
  3. NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
  4. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते।
  5. ड्रग्स जैसी किसी एक्टिविटी में मिलने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
  6. इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है।
  7. हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा।
  8. केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना होगा।
  9. किसी भी समय पर बुलाए जाने पर NCB ऑफिस जाना होगा।
  10. मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे।
  11. एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें किसी तरह की देरी नहीं करेंगे।
  12. आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो।
  13. आरोपी निजी तौर पर या फिर किसी और से गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेगा।
  14. अगर आवेदक/आरोपी इनमें से कोई भी नियम तोड़ता है तो NCB के पास यह अधिकार है कि वह उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है।

खबरें हैं शाहरुख और गौरी बेटे की लाइफ को ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश में हैं। आर्यन की हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आर्यन को काउंसिंग दी जाएगी, ताकि वे ड्रग्स केस के ट्रॉमा से बाहर निकल सकें। 

जूही चावला ने ली थी जमानत सिक्योरिटी 

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बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने जेल पहुंचकर आर्यन के लिए बेल बॉन्ड भरा था। वे सेशंस कोर्ट में आर्यन के लिए कटघरे में खड़ी हुईं थीं और उनकी जमानती बनने की बात कही थी। जूही चावला ने आर्यन की जमानती बनकर 1 लाख रुपए का बॉन्ड जमा किया है। अब आर्यन की जमानत पर जूही ने खुशी जाहिर की थी। इस दौरान जूही चावला ने एएनआई से कहा:-

"मैं बस बहुत ज्यादा खुश हूं कि ये सब खत्म हो रहा है और आर्यन जल्द ही घर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये हर किसी के लिए बड़ी राहत है।"

आपको बता दे, कोर्ट में जूही चावला की तरफ से बताया गया कि उनका नाम पासपोर्ट पर दर्ज है। उनका आधार कार्ड भी जोड़ा गया है। वे आर्यन खान के लिए श्योरिटी दे रहीं हैं। वह आर्यन के पिता की प्रोफेशनल सहयोगी हैं और आर्यन को उनके जन्म से जानती हैं।