कोर्ट ने सुनाई कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 साल की सजा, जानिए पूरा मामला?

कांग्रेस नेता और फिल्म एक्टर रहे राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही, 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब उन्हें राहत के 30 दिन के अंदर अपर कोर्ट में जाना होगा। फैसले के वक्त राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगे। क्या है पूरा मामला? चलिए हम आपको बताते है।
राज बब्बर को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा!
कांग्रेस नेता राज बब्बर (Raj Babbar) को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है, कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दे, उन्हें 2 मई 1996 को पोलिंग बूथ अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराया गया है। जिसके बाद, लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट में अभिनेता राज बब्बर को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है।
अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव!
आपको बता दे, यह मामला 26 साल पुराना यानी 1996 का है। दरअसल, 1996 में राज बब्बर समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और सपा के लोकसभा प्रत्याशी थे। वे अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान पोलिंग बूथ अधिकारी से कुछ कहासुनी हुई और फिर मारपीट हो गई थी। इस मामले में 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 के तहत वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

उस बक्त के मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने बताया था कि मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया। तब वादी मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान सपा के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे।
Breaking: MP-MLA court in Lucknow sentences Congress leader Raj Babbar to two years of imprisonment. The case was registered in May 1996 when he had assaulted an election officer.
— Rajgopal (@rajgopal88) July 7, 2022
इसके बाद इन लोगों ने मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा व शिव कुमार सिंह के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। मामले में पुलिस ने 3 सितंबर 1996 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आपको बता दे मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिव कुमार सिंह की मृत्यु हो गई।
फैसले को दे सकते हैं चुनौती!
UP | He (Congress leader Raj Babbar) has been sentenced to 2 years of imprisonment in connection with a case registered in 1996 in Agra for violating the model code of conduct during LS election. The court also imposed a fine on him: Advocate Mohd Saran Khan, Raj Babbar's lawyer pic.twitter.com/0H065AKdNX
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 7, 2022
गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का दोषी ठहराया और 8,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, राज बब्बर इस फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे।
राजबब्बर का राजनैतिक कॅरियर!
फिल्मो में अभूतपूर्व सफलता के बाद राजब्बर ने राजनीती का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्होंने सन् 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राज बब्बर जनता दल में शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। 14वीं लोकसभा चुनाव में वह फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए। साल 2006 में सपा से निलंबित होने के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया।

फ़िलहाल राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं। इससे पहले वह कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी के करीबी व राहुल गाँधी-प्रियंका गांधी के हितैसी नेता माने जाते है। बह इस बक्त पूर्ण रूप से कांग्रेस को समर्पित राजनीती करते हुए देखे जा सकते है। इनसबके बीच बह एक दो पंजाबी व बॉलीवुड फिल्मो में भी नजर आते जाते रहते है।